देवेंद्र यादव की चुनावी मुश्किलें बरकरार! हाईकोर्ट ने नहीं मानी बड़ी मांग, अब 4 अगस्त को होगी अहम सुनवाई…
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े चर्चित चुनावी विवाद में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट से अहम आदेश सामने आया है। अदालत ने चुनाव याचिका में उठाए गए कुछ मुद्दों पर अलग से पहले सुनवाई कराने की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि पूरे मामले का फैसला केवल सभी साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों की विस्तृत जांच के बाद ही किया जाएगा।
यह चुनाव याचिका भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे की ओर से दायर की गई है, जिसमें देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल उठाए गए हैं।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने आग्रह किया था कि याचिका में शामिल दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर पहले निर्णय दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे उचित नहीं माना। अदालत ने कहा कि इस तरह के मामलों में तथ्यों और साक्ष्यों का समग्र परीक्षण जरूरी है, इसलिए पूर्ण ट्रायल के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।
अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। उस दिन दोनों पक्ष अपने-अपने साक्ष्य, दस्तावेज और कानूनी तर्क अदालत के सामने विस्तार से रखेंगे।
राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि आने वाली सुनवाई इस चुनावी विवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। फिलहाल हाईकोर्ट के ताजा आदेश से इतना स्पष्ट हो गया है कि मामले का फैसला जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सभी तथ्यों की गहन जांच के बाद ही होगा।













