30/10/2026

रायगढ़ में 103 किलो गांजा तस्करी के आरोपी को 15 साल की सजा, डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना

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चक्रधरनगर पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी से मिली सफलता, विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने सुनाया फैसला

 

रायगढ़, 30 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। 103.150 किलोग्राम गांजा की तस्करी के मामले में दोषी पाए गए आरोपी वरुण सिंह को विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) ने 15 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस फैसले को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस और अभियोजन की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

 

नवापाली मुख्य मार्ग पर पकड़ा गया था आरोपी

 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 10 सितंबर 2023 को थाना चक्रधरनगर पुलिस ने ग्राम नवापाली मुख्य मार्ग पर कार्रवाई करते हुए आरोपी वरुण सिंह (32 वर्ष), पिता राणा प्रताप सिंह, निवासी सीसीएल कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 12, बैकुंठपुर, जिला कोरिया को पकड़ा था।

 

तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 20 पैकेट में रखा कुल 103.150 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। आरोपी के पास मादक पदार्थ के परिवहन के लिए कोई वैध अनुज्ञप्ति अथवा प्राधिकार पत्र नहीं था। इसके बाद पुलिस ने थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 452/2023 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।

 

14 गवाह और 65 दस्तावेज बने सजा का आधार

 

इस प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव आहेर द्वारा की गई। जांच के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए गए, जिन्हें अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

 

विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश पटेल ने मामले में प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों के बयान और 65 महत्वपूर्ण दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए। सभी साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रायगढ़ अश्वनी कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने आरोपी को धारा 20(बी)(ii)(C) एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराया।

 

15 साल का कठोर कारावास और डेढ़ लाख जुर्माना

 

न्यायालय ने आरोपी वरुण सिंह को 15 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में पुलिस की विवेचना और अभियोजन पक्ष की पैरवी को फैसले में महत्वपूर्ण माना गया है।

 

एसएसपी ने दिए हैं मजबूत विवेचना के निर्देश

 

रायगढ़ एसएसपी शशि मोहन सिंह द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को मादक पदार्थों सहित गंभीर अपराधों में मजबूत साक्ष्य जुटाने, त्रुटिरहित विवेचना करने और न्यायालय में गवाहों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

इस मामले में 103 किलो से अधिक गांजा तस्करी के आरोपी को 15 साल की सजा मिलना रायगढ़ पुलिस और अभियोजन के समन्वित प्रयास का महत्वपूर्ण परिणाम है।

 


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