शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा, चालक पर ₹10,000 का जुर्माना ब्रीथ एनालाइजर जांच में चालक मिला नशे में, वाहन जब्त कर न्यायालय में पेश किया गया…
सक्ती पुलिस की अपील – शराब पीकर वाहन न चलाएं, यातायात नियमों का करें पालन
08 जुलाई, सक्ती। पुलिस अधीक्षक श्री प्रफुल्ल
कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं
की रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रभावी पालन के
लिए सक्ती जिले में सघन वाहन जांच अभियान लगातार चलाया जा रहा है।
यातायात प्रभारी एवं यातायात पुलिस द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रीथ एनालाइजर मशीन से चालकों की जांच की जा रही है।
इस दौरान शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
दिनांक 07 जुलाई 2026 को फगुरम मुख्य मार्ग पर वाहन जांच के दौरान वाहन क्रमांक CG 11 BV 8330 के चालक अनिल साहू (32 वर्ष), निवासी ग्राम खेमड़ा, थाना डभरा, जिला सक्ती को रोककर जांच की गई।
ब्रीथ एनालाइजर से जांच में चालक के शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि होने पर वाहन जब्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय ने चालक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत दोषी पाते हुए ₹10,000 (दस हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया।
सक्ती पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं तथा यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।













