शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर 10000/- रुपये जुर्माना
जिला सक्ती पुलिस दिनांक 15.06.2026
श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक महोदय जिला सक्ती के मार्गदर्शन में जिला सक्ती क्षेत्र अंतर्गत दुर्घटना में अंकुश लगाने के लिये की जा रही पहल के परिपालन में यातायात प्रभारी वाय. एन. शर्मा तथा यातायात में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा जिले में वाहनों की सघन चेकिंग कर ब्रीथ एनालाइजर यंत्र से वाहन चालकों की चेकिंग कर शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कड़ी कार्यवाही की जा रही है।
दिनांक 13.05.2026 को चन्द्रर चन्दली मेन रोड एनएच-153 में वाहन क्रमांक C.G. 10 BN 2300 के चालक प्रशांत कुमार अग्रवाल पिता मदन लाल अग्रवाल उम्र 43 साल साकिन सावित्री नगर रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ. ग.) को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाने पर विधिवत कार्यवाही की गई।
मामले में पंचनामा तैयार कर वाहन को मौके पर जप्त किया गया माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा उक्त चालक को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अंतर्गत 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया।
यातायात पुलिस जिला सक्ति आमजन से अपील करती है कि वाहन चलाते समय शराब का सेवन न करें एवं यातायात नियमों का पालन करें।









