वेदांता पावर प्लांट हादसे की दंडाधिकारी जांच के आदेश जारी…

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर वेदांता पावर प्लांट हादसे की दंडाधिकारी जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 196 के तहत जांच के निर्देश देते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) डभरा श्री विनय कुमार कश्यप को जांच अधिकारी नियुक्त किया है।
ज्ञात हो कि 14 अप्रैल 2026 को तहसील डभरा के ग्राम सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर लिमिटेड के बॉयलर यूनिट-1 में स्टीम पाइप की वाटर सप्लाई पाइप के जॉइंट में तकनीकी खराबी के कारण बड़ा हादसा हुआ था। इस दुर्घटना में कुल 34 श्रमिक प्रभावित हुए, जिनमें से 12 श्रमिकों की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य घायलों का उपचार फोर्टिस जिंदल अस्पताल, अपेक्स अस्पताल और बालाजी मेट्रो अस्पताल रायगढ़ में जारी है
जांच के प्रमुख बिंदु:
▪️ घटना कब और कैसे हुई
▪️ घटना के समय कार्यरत श्रमिकों की जानकारी
▪️ मृतक एवं घायलों की पहचान
▪️ घटना के कारण एवं परिस्थितियों का विश्लेषण
▪️ तकनीकी खराबी या मानवीय त्रुटि की जांच
▪️ जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान
▪️ पूर्व निरीक्षणों की समीक्षा और कमियों की जांच
▪️ भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के उपाय
जांच के दौरान औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा किए गए निरीक्षणों की भी समीक्षा की जाएगी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किसी प्रकार की लापरवाही हुई थी या नहीं।
📑 जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे 30 दिनों के भीतर विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
👉 इस जांच से हादसे के वास्तविक कारणों का खुलासा होने के साथ ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई का रास्ता भी साफ होगा।









