पीडीएस दुकानों में अब अंगूठे से मिलेगा राशन 5 प्रतिशत से अधिक ओटीपी वितरण पर दुकानदारों पर हो सकती है कार्रवाई
विशेष परिस्थितियों में ही किया जाएगा ओटीपी का उपयोग
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 15 जून 2026
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए राज्य शासन ने नया नियम लागू करने का निर्णय लिया है। अब अधिकांश पात्र हितग्राहियों को राशन प्राप्त करने के लिए उचित मूल्य दुकान में उपस्थित होकर ई-पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन (अंगूठा लगाकर) कराना अनिवार्य होगा।
शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राशन वितरण में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। पिछले कुछ समय से बड़ी संख्या में ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण होने के कारण वितरण व्यवस्था की पारदर्शिता और रिकॉर्ड की शुद्धता को लेकर सवाल उठने लगे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फर्जी उठाव और अनियमितताओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से ओटीपी आधारित वितरण को सीमित करने का निर्णय लिया है।
जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ सहित पूरे प्रदेश में उचित मूल्य दुकानों को निर्देशित किया गया है कि राशन का वितरण मुख्य रूप से ई-पॉस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही किया जाए। हालांकि वृद्धजन, गंभीर रूप से बीमार, शारीरिक रूप से असमर्थ अथवा अस्थायी रूप से बाहर रहने वाले हितग्राहियों की सुविधा के लिए ओटीपी आधारित व्यवस्था पूर्व की तरह विशेष परिस्थितियों में उपलब्ध रहेगी।
प्रस्तावित निर्देशों के अनुसार यदि कोई उचित मूल्य दुकान संचालक 5 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों को ओटीपी के माध्यम से राशन वितरित करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। शासन का मानना है कि इस व्यवस्था से पीडीएस प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा पात्र हितग्राहियों तक राशन का सही और समय पर वितरण सुनिश्चित हो सकेगा।









