शराब सेवन व दुर्व्यवहार के आरोपों पर शिक्षक निलंबित, लोक शिक्षण संचालनालय की कार्रवाई
शशि सिदार कि खास रिपोर्ट
रायगढ़। शासकीय हाई स्कूल बगुडेगा, विकासखंड लैलूंगा, जिला रायगढ़ में पदस्थ व्याख्याता (एल.बी.) श्री चेतानंद राठिया को शराब सेवन कर विद्यालय आने एवं विद्यार्थियों व स्टाफ से दुर्व्यवहार के आरोपों के चलते निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ के पत्र क्रमांक 6353/गो.शि.जां./2025 दिनांक 07 नवंबर 2025 के आधार पर मामले की प्रारंभिक जांच की गई, जिसमें आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि शिक्षक का व्यवहार शाला प्रबंधन विकास समिति के अध्यक्ष एवं अन्य कर्मचारियों के साथ असामान्य रहा।
आदेश में उल्लेख है कि श्री राठिया का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 एवं 23 का उल्लंघन है, साथ ही यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत दंडनीय कृत्य की श्रेणी में आता है।
इन तथ्यों को गंभीर मानते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने दिनांक 19 दिसंबर 2025 को श्री चेतानंद राठिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़ निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमानुसार निलंबन भत्ता दिए जाने का उल्लेख भी आदेश में किया गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले शाला प्रबंधन विकास समिति के अध्यक्ष द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत दी गई थी, जिसमें शिक्षक पर बार-बार शराब के नशे में विद्यालय आने, बच्चों के समक्ष अनुचित व्यवहार करने तथा विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित करने के आरोप लगाए गए थे। शिकायत के साथ वीडियो फुटेज एवं अन्य साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने का भी उल्लेख किया गया था।
लोक शिक्षण विभाग के इस कदम को शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार मामले में आगे विभागीय जांच की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा सकती है।




