भुता पुलिस ने युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी को किया गिरफ्तार…
सत्यम गौड़। फरीदपुर
थाना भुता पुलिस ने युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया है।
पुलिस के अनुसार 15 फरवरी 2026 को वादी ने थाना भुता में लिखित तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव भुता निवासी दीपक पुत्र देवराज उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इस घटना में दीपक के साथ उसके सगे भाई अशोक कुमार और सुनील कुमार ने भी सहयोग किया।
15 फरवरी को दर्ज हुआ था मुकदमा
जांच में बढ़ाई गईं गंभीर धाराएं
मामले में थाना भुता में मुकदमा अपराध संख्या 63/2026 के तहत बीएनएस की धारा 137(2) में केस दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान मामले की गंभीरता को देखते हुए धारा 64(2) बीएनएस और 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट भी बढ़ा दी गईं।
मुखबिर की सूचना पर आरोपी गिरफ्तार
12 मार्च 2026 को भुता थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मुख्य आरोपी दीपक को रिछा रोड क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया।
पूछताछ में आरोपी ने कबूली गलती
पुलिस पूछताछ में आरोपी दीपक ने बताया कि वह वादी की पुत्री को अपने साथ ले गया था और उससे गलती हो गई।
पुलिस टीम
गिरफ्तारी करने वाली टीम में उ.प. निरीक्षक पूजा तोमर, कांस्टेबल निर्भय कुमार, कांस्टेबल पल्लवी राणा शामिल रहे।








