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05/02/2026



कलेक्टर श्री विनय  लंगेह के निर्देशानुसार  जिला आबकारी अधिकारी सुनील कुमार सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में  मंगलवार को आबकारी विभाग द्वारा अवैध महुआ मदिरा निर्माण तथा विक्रय पर बड़ी कारवाई

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गश्त के दौरान आबकारी जिला स्तरीय टीम द्वारा ग्राम पलसापाली, थाना बलौदा एवं ग्राम सुखापाली, थाना सरायपाली तथा ग्राम पैकिन, थाना सिंघोड़ा क्षेत्र में संघन जांच करते हुए *गैर जमानती के 08 प्रकरण तथा 01 जमानती प्रकरण* कायम कर *कुल 140 लीटर महुआ शराब तथा 3590 कि.ग्रा. महुआ लाहन* बरामद किया गया। जिसका अनुमानित कुल *बाजार मूल्य 2,07,500 रू.* है। उपरोक्त प्रकरणों में 03 व्यक्तियों क्रमशः अनिल निराला पिता भगवानो निराला, विजय रत्नाकर पिता सुरितराम रत्नाकर एवं खगेश्वर रत्नाकर पिता गुहरु रत्नाकर को गिरफ्तार किया गया है।
उपरोक्त आरोपियों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) तथा 34(2), 59(क) के तहत न्यायालय से रिमांड लेकर जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक- मिर्ज़ा जफ़र बेग, श्री हृदय कुमार तिरपुडे, नीरज कुमार साहू, शिवशंकर नेताम व अनिल कुमार झरिया तथा आबकारी आरक्षक-देवेश मांझी, प्रधान आरक्षक-संजय मरकाम एवं वृत्त सरायपाली, बसना, सांकरा, महासमुन्द शहर/ग्रामीण के स्टॉफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


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